Bokaro News: बोकारो जिले के 8 परीक्षा केंद्रों पर NEET-री एग्जाम 21 Jun को, अधिकारियों को पूरा अलर्ट मोड में रहने का निर्देश
Bokaro News: 21 jun को बोकारो जिले के आठ परीक्षा केंद्रों पर NEET (यूजी) पुनः परीक्षा 2026 आयोजित होने जा रही है। परीक्षा केन्द्रों के परिसर के 500 (पाँच सौ गज) की परिधि के अन्तर्गत कार्यों एवं गतिविधियों को कर दिया है निषिद्ध।
न्यूज इंप्रेशन, संवाददाता
Bokaro: 21 jun को बोकारो जिले के आठ परीक्षा केंद्रों पर नीट (यूजी) पुनः परीक्षा 2026 आयोजित होने जा रही है। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी तैयारी है। नीट परीक्षा में कोई चूक नहीं ही, इसको लेकर अधिकारियों को पूरा अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिए गए है।उपायुक्त ने कहा कि नीट (यूजी) परीक्षा 2026 का संचालन कदाचार रहित एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराना जिला प्रशासन का दायित्व हैं। वरीय पदाधिकारियों, दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों को जो दायित्व दिया गया है, उसका निर्वहन करेंगे, कहीं कोई चूक नहीं हो। परीक्षा केन्द्रों के प्रवेश द्वार पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी परीक्षा के दिन केवल परीक्षार्थी, परीक्षा से जुड़े अधिकारियों, एनटीए अधिकारियों और डीएलसीसी सदस्यों को ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति देंगें। परीक्षा को लेकर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एन.टी.ए) द्वारा जारी गाइडलाइन का अक्षरशः कड़ाई से अनुपालन संबंधित सभी पदाधिकारी – कर्मियों/केंद्राधीक्षकों को सुनिश्चित करने को कहा।
1.30 बजे के बाद किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्रों में प्रवेश की अनुमति नहीं
21 जून 11 बजे से शुरू हो जाएगा, जो दोपहर 1.30 बजे तक जारी रहेगा। दोपहर 1.30 बजे के बाद किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्रों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ऐसे में परीक्षार्थियों से अपील है कि वह भोजन करके ससमय केंद्र में प्रवेश करेंगे। परीक्षार्थी अपने साथ केवल परीक्षा का एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो एवं कोई भी एक पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि) साथ लाएंगें। परीक्षार्थी अपने साथ लिखने के लिए कलम (पेन) भी नहीं लाएंगे। परीक्षा कक्ष में ही उन्हें एन.टी.ए. द्वारा उपलब्ध कलम (पेन) उपलब्ध कराया जाएगा।
कक्ष में अनुशासन बनाए रखने का निर्देश
केंद्राधीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार की अनावश्यक बातचीत नहीं हो। उन्हें वीक्षकों को निर्देशित करने को कहा गया कि वे परीक्षा के दौरान पूर्ण अनुशासन बनाए रखें। वहीं, पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीना ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के तहत सभी केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में पुरुष एवं महिला पुलिस बल प्रतिनियुक्त किया गया है। एचएचएमडी (हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर) के साथ परीक्षार्थियों की फिस्कींग के लिए भी अलग–अलग टीम तैनात रहेगी। प्रश्नपत्र – ओएमआर सीट को परीक्षा केंद्र ले जाने में किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरतेंगे।
परीक्षा केंद्र के अंदर निम्नलिखित वस्तुओं को ले जाने की अनुमति नहीं है
– कोई भी स्टेशनरी आइटम जैसे पाठ्य सामग्री (मुद्रित या लिखित), कागज के टुकड़े, ज्यामिति/पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, इरेज़र, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन/स्कैनर आदि।
– कोई भी संचार उपकरण जैसे मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, इयरफ़ोन,माइक्रोफ़ोन, पेजर, हेल्थ बैंड आदि।
-अन्य आइटम जैसे वॉलेट, गॉगल्स, हैंडबैग, बेल्ट, कॉप आदि।
-कोई भी घड़ी/कलाई घड़ी, ब्रेसलेट, कैमरा, आदि।
– कोई भी आभूषण।
– कोई भी खुली या पैक की हुई खाद्य सामग्री आदि।
– कोई अन्य वस्तु जिसका अनुचित साधनों के लिए उपयोग किया जा सकता है, संचार उपकरण जैसे माइक्रोचिप, कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस आदि को छिपाकर।
– यदि किसी उम्मीदवार के पास केंद्र के अंदर कोई भी प्रतिबंधित वस्तु पाई जाती है, तो इसे अनुचित साधनों का उपयोग माना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी।
ये हैं आठ परीक्षा केंद्र
जानकारी हो कि, नीट परीक्षा को लेकर जिले में 08 परीक्षा केंद्र क्रमशः केंद्रीय विद्यालय नंबर वन सेक्टर फोर, श्री महावीर जी प्लस टू हाई स्कूल बिजुलिय़ा, डिस्ट्रिक्ट रामरूद्रा सीएम एसओई चास बोकारो, सर्वोदय प्लस टू विद्यालय पिंड्राजोरा, प्लस टू हाई स्कूल पेटरवार, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 03, केंद्रीय विद्यालय सीटीपीएस चंद्रपुरा बोकारो, एवं अपग्रेडेड राजकीयकृत प्लस टू हाई स्कूल लकरखंदा को बनाया गया है।
परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा 163 लागू
आशंका है कि इस अवसर पर परीक्षा में अन्य बाहरी तत्वों द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया जा सकता है एवं परीक्षा के स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त संचालन में असामाजिक तत्वों द्वारा परीक्षा केन्द्रों के चारो तरफ इकट्ठा होकर व्यवधान उत्पन्न किया जा सकता है। इस प्रकार उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए एवं व्यापक लोकहित में निरोधात्मक कार्रवाईयों की आवश्यकता सर्वथा नितांत है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी चास एवं अनुमंडल दंडाधिकारी बेरमो तेनुघाट ने अपने-अपने अनुमंडल के भौगोलिक क्षेत्रांतर्गत अवस्थित सभी परीक्षा केन्द्रों के परिसर के 500 (पाँच सौ गज) की परिधि के अन्तर्गत निम्नांकित कार्यों एवं गतिविधियों को निषिद्ध कर दिया है।
(1) पाँच या पाँच से अधिक की संख्या में व्यक्तियों के एक साथ किसी भी स्थान विशेष पर एकत्रित होने, भ्रमण करना अथवा भीड़ लगाना इत्यादि।
(2) किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के द्वारा निषेधाज्ञा क्षेत्र अन्तर्गत किसी प्रकार का कोई आग्नेयास्त्र, परंपरागत हथियार तथा लाठी, डण्डा, भाला, तीर-धनुष, फर्सा, बर्षा इत्यादि में से कोई भी हथियार लेकर चलना, भ्रमण करना, प्रदर्शन करना अथवा उसका व्यवहार किया जाना। (अपवाद पुलिस कर्मी)
(3) निषिद्ध क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र के साथ अथवा बिना किसी अस्त्र-शस्त्र के भी किसी भी प्रकार का कोई जुलूस, रैली, सभा, धना एवं प्रदर्शन इत्यादि का आयोजन किया जाना।
(4) परीक्षा एवं परीक्षा केन्द्र के कर्तव्यों से संबंधित व्यक्तियों, कर्मियों, परीक्षार्थियों, प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं दण्डाधिकारियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निषिद्ध क्षेत्र अन्तर्गत प्रवेश कर भ्रमण करने अथवा किसी परीक्षार्थी या परीक्षार्थियों को अनुचित रीति से सहायता अथवा सहयोग किया जाना। कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन हो।
