JEE Main 2025: चास अनुमंडल पदाधिकारी चास प्रांजल ढ़ांडा ने पत्र किया जारी, 02 से 04 अप्रैल एवं 07 से 09 अप्रैल होगी संयुक्त प्रवेश परीक्षा। दो पाली में परीक्षा आयोजित।
न्यूज इंप्रेशन, संवाददता Bokaro: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मेन) सत्र-2 का आयोजन आगामी 2 अप्रैल से 4 अप्रैल एवं 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक प्रथम पाली में सुबह 9.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक एवं द्वितीय पाली दोपहर 3.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक चास अनुमण्डल अन्तर्गत कुल 02 (दो) परीक्षा केन्द्र पर आयोजित किया जायेगा।
परीक्षा केन्द्र परिसर के 300 मीटर की परिधि निषिद्ध विधि-व्यवस्था को लेकर व्यापक लोकहित में निरोधात्मक कार्रवाईयों की आवश्यकता सर्वथा नितांत है। अतः बीएनएसएस की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए चास अनुमंडल पदाधिकारी प्रांजल ढ़ांडा ने परीक्षा केन्द्र परिसर के 300 मीटर की परिधि के अंतर्गत निम्नांकित कार्यों एवं गतिविधियों को निषिद्ध किया है। -पाँच या पाँच से अधिक की संख्या में व्यक्तियों के एक साथ किसी भी स्थान विशेष पर एकत्रित होने, भ्रमण करना अथवा भीड़ लगाना इत्यादि। -किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के द्वारा निषेधाज्ञा क्षेत्र अंतर्गत किसी प्रकार का कोई आग्नेयास्त्र, परंपरागत हथियार तथा लाठी, डण्डा, भाला, तीर-धनुश, फर्सा, बर्छा इत्यादि में से कोई भी हथियार लेकर चलना, भ्रमण करना, प्रदर्शन करना अथवा उसका व्यवहार किया जाना। -निषिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र के साथ अथवा बिना किसी अस्त्र-शस्त्र के भी किसी भी प्रकार का कोई जूलूस, रैली, सभा, धरना एवं प्रदर्शन इत्यादी का आयोजन किया जाना। -परीक्षा एवं परीक्षा केन्द्र के कर्तव्यों से संबंधित व्यक्तियों, कार्मियों, परीक्षार्थियों, प्रतिनियुक्ति पुलिस पदाधिकारी एवं दण्डाधिकारियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निषिद्ध क्षेत्र अंतर्गत प्रवेश कर भ्रमण करने अथवा किसी परीक्षार्थी या परीक्षार्थियों को अनुचित रीति से सहायता अथवा सहयोग किया जाना। यह आदेश आगामी 2 अप्रैल की सुबह 8ः00 बजे से सम्पूर्ण परीक्षा की समाप्ति तक अनवरत प्रभावी रहेगा।
परीक्षा एवं परीक्षा केन्द्र के कर्तव्यों से संबंधित व्यक्तियों, कर्मियों, प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों एवं दण्डाधिकारियों पर उपरोक्त नियम लागू नहीं होगा।