Model Code Of Conduct : लोकसभा चुनाव को लेकर चास व बेरमो में 60 दिनों तक जारी रहेगा निषेधाज्ञा
Model Code Of Induct: लोकसभालोकसभा आम निर्वाचन की तिथियों की घोषणा के 16 मार्च से आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। इस अवधि में राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों की ओर से चुनाव प्रचार के लिए जन सभा, जुलूस का आयोजन किया जायेगा।
न्यूज़ इंप्रेशन, संवाददाता
Bokaro : लोकसभा आम निर्वाचन की तिथियों की घोषणा के 16 मार्च से आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। इस अवधि में राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों की ओर से चुनाव प्रचार के लिए जन सभा, जुलूस का आयोजन किया जायेगा। जन सभा व जुलूस में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता व प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र व शक्ति प्रर्दशन कर मतदाताओं को प्रभावित व आतंकित किये जाने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने के साथ-साथ लोक शांति भंग हो सकती है।
इसको लेकर चास एसडीओ ओम प्रकाश गुप्ता व बेरमो अनुमंडल दण्डाधिकारी अशोक कुमार ने अपने-अपने क्षेत्र में निष्पक्ष चुनाव व शांतिपूर्ण माहौल बनाये रखने के लिए संतुष्ट होकर चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति होने तक अथवा अधिकतम 60 दिनों तक, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा जारी किया है।
आयोग के आदेश का करना होगा अनुपालन
-पूरे चास व बेरमो अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत किसी प्रकार के घातक हथियार, अग्नेयास्त्र या विस्फोटक पदार्थ लाने व ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। यह निषेधाज्ञा सरकारी पदाधिकारी, कर्मचारी, पुलिस पदाधिकारी व कर्त्तव्य पर तैनात पुलिस बल पर, नेपालियों द्वारा खुखरी धारण व सिखों द्वारा कृपाण रखने पर लागू नहीं होगा।
-चास-बेरमो अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत सरकारी अर्द्धसरकारी, स्थानीय संकायों जैसे महाविद्यालय, उच्च विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, मध्य, बुनियादी विद्यालयों व किसी भी आम भूमि पर, बिना अनुमति, किसी प्रकार का आम सभा का आयोजन करने तथा जुलूस निकालने पर मनाही की जाती है। यह निषेधाज्ञा शव यात्रा, शादी-विवाह, मांगलिक कार्य पर लागू नहीं होगा।
-चास-बेरमो अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। ये शर्ते मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या धार्मिक स्थलों पर लागू नहीं होगी।
-किसी सार्वजनिक, सरकारी सम्पत्ति पर नारा लिखना, पोस्टर, पम्पलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झण्डा लगाना, सार्वजनिक सड़कों पर बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना व तोरण द्वार लगाने पर प्रतिबंध किया जाता है।
-किसी भी उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना है, जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुंचे या उनमें विद्वेश या तनाव पैदा हो।
-मतदान को प्रभावित करने के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक या जातीय भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना है।
-किसी भी धार्मिक स्थान जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरूद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाना है।
-किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं किया जाना है।
-उम्मीदवार को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना है,जो चुनाव कानून के अंतर्गत अपराध हो।
-ऐसे कोई पोस्टर, इस्तेहार, पम्पलेट या परिपत्र निकालना जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता ना हो, ऐसे में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा।
-किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवार के संबंध में ऐसे कथन या समाचार का प्रकाशन करना जो मिथ्या हो या जिसके सत्य होने का विश्वास न हो, की मनाही रहेगी।
-मतदान के दिन तथा मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभा करना वर्जित किया जाता है।
-मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का पारितोषिक देना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन की श्रेणी में आएगा।
-मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत संचायना करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
-विधि द्वारा स्थापित विशेष परिस्थिति को छोड़कर मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना वर्जित किया जाता है।
-मतदान के दो दिन पूर्व से लेकर मतदान के दिन तक किसी उम्मीदवार द्वारा न तो शराब एवं अन्य नशीली पेय पदार्थ खरीदी जाए और न ही उसे किसी को पेश या वितरित किया जाय।
-किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन या दिवार का उपयोग झण्डा टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने आदि प्रचार कार्यों के लिए उसकी लिखित अनुमति के वगैर नहीं किया जाएगा।
-किसी भी उम्मीदवार द्वारा उसके पक्ष में लगाये गये झण्डे या पोस्टर दूसरे उम्मीदवार के कार्यकर्ताओं द्वारा नहीं हटाया जाएगा।
-किसी हाट, बाजार या भीड-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेना होगा।
-यदि दो भिन्न-भिन्न दलों या उम्मीदवारों द्वारा आस-पास स्थित स्थानों में सभाएं की जा रही है तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों के मुंह विपरीत दिशा में रखने होंगे।
-प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार के पुतले लेकर चलने या उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान में जलाएं जाने तथा किसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन का आयोजन करने से अपने कार्यकर्त्ताओं को रोकना है।