Bokaro News: नगरपालिका चुनाव को लेकर सख्ती, 10 फ़रवरी तक शस्त्र जमा कराने का आदेश

Bokaro News: आगामी नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं।10 फ़रवरी तक शस्त्र जमा कराने का आदेश। 

 

न्यूज इंप्रेशन, संवाददाता 

Bokaro: आगामी नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2026 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी की अध्यक्षता में मंगलवार को गोपनीय स्थित कार्यालय कक्ष में जिला स्क्रिनिंग कमेटी की बैठक की गई। मौके पर उप विकास आयुक्त श्रीमती शताब्दी मजूमदार,अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी मो. सफीक आलम, प्रभारी पदाधिकारी सामान्य शाखा श्रीमती शालिनी खालखो, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह समेत अन्य उपस्थित थे। 

10 फरवरी तक शस्त्र जमा करना अनिवार्य

बैठक में निर्णय लिया गया कि बोकारो जिला के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी अपने शस्त्र दिनांक 10 फरवरी 2026 तक संबंधित थाना, ओपी अथवा शस्त्र एवं कारतूस विक्रेता के यहां अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। शस्त्र जमा नहीं करने की स्थिति में विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

थाना और शस्त्र विक्रेताओं को भी निर्देश

सभी थाना प्रभारी, ओपी प्रभारी एवं शस्त्र एवं कारतूस विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि वे शस्त्र सुरक्षित रूप से जमा लेकर अनुज्ञप्तिधारियों को पावती रसीद उपलब्ध कराएंगे। साथ ही प्रतिदिन संध्या 5 बजे तक शस्त्र जमा से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन जिला सामान्य शाखा, बोकारो को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

अन्य जिला/राज्य के अनुज्ञप्तिधारियों पर भी आदेश लागू

बोकारो जिला में निवासरत ऐसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी, जिनकी अनुज्ञप्ति किसी अन्य जिला या राज्य से निर्गत है और बोकारो में पंजीकृत नहीं है, उन्हें भी आगामी 72 घंटे के भीतर शस्त्र जमा करने का निर्देश दिया गया है।

सुरक्षा कारणों से छूट के लिए आवेदन की व्यवस्था

वहीं, जिन संस्थाओं या अनुज्ञप्तिधारियों को सुरक्षा की दृष्टि से इस दौरान भी शस्त्र की आवश्यकता है, वे 8 फरवरी 2026 तक कारण सहित आवेदन जिला सामान्य शाखा, कार्यालय जमा कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। समर्पित आवेदनों पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला सक्रिनिंग कमेटी की बैठक में आगामी 10 फरवरी 2026 को निर्णय लिया जाएगा। आवेदन अस्वीकृत होने की स्थिति में संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को 72 घंटे के भीतर शस्त्र जमा करना होगा।

चुनाव परिणाम के बाद शस्त्र होंगे विमुक्त

नगरपालिका आम चुनाव के परिणाम की घोषणा के एक सप्ताह बाद संबंधित थाना प्रभारी, ओपी प्रभारी एवं शस्त्र विक्रेता द्वारा अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र विमुक्त किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों से अपील की है कि वे निर्वाचन प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग करें, ताकि नगरपालिका चुनाव 2026 शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराया जा सके। 

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