Jharkhand Cabinet Meeting: कैबिनेट की बैठक सम्पन्न, एमएसएमइ विशेष छूट विधेयक के गठन की स्वीकृति के साथ, 12 प्रस्ताव पर लगी मुहर
Jharkhand Cabinet Meeting: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 18 फरवरी यानी मंगलवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई, 12 प्रस्ताव पर लगी मुहर।
न्यूज इंप्रेशन, संवाददाता
Ranchi: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 18 फरवरी यानी मंगलवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 12 प्रस्ताव पर मुहर लगी। इनमें मुख्य रूप से-
-झारखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई (एमएसएमई) विशेष छूट विधेयक-2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।
-बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम (बीएसआईडीसी) एवं बिहार स्टेट इलेक्ट्रोनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० (BDEDCL) से संबंधित आस्तियों एवं दायित्वों के बंटवारे की स्वीकृति दी गई।
-सुनील कुमार तत्कालीन उप निदेशक भूमि संरक्षण अनुसंधान केन्द्र डेमोटाँड, हजारीबाग-सह-निदेशक “समेति” सम्प्रति सेवानिवृत्त के द्वारा समर्पित विभागीय संकल्प संख्या-488 दिनांक-21.02.2024 के माध्यम से अधिरोपित दण्ड पर पुनर्विचार संबंधी आवेदन को अस्वीकृत किये जाने की स्वीकृति दी गई।
-झारखण्ड जगुआर (एसटीएफ) में प्रतिनियुक्त स्व० राजेश कुमार, तत्कालीन उप समादेष्टा, 84वीं वाहिनी, सीमा सुरक्षा बल के आश्रित को सेवांत लाभों के भुगतान की स्वीकृति दी गई।
-झारखण्ड आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन एवं मानदेय (अन्य शर्तों सहित) नियमावली, 2022 (यथा संशोधित) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
-राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान दिनांक 01.07.2024 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।
-राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2024 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।
-राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में दिनांक 1.07.2024 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।
-झारखण्ड कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2023 के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।
-राज्य के चयनित सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में बाजार माँगो के अनुसार नवीनतम तकनीकि जानकारी ऑटोमोबाईल निर्माण व्यवसायों में प्रदान करने हेतु झारखण्ड वित नियमावली के नियम 235 को नियम 245 के तहत शिथिल करते हुए मनोनयन के आधार पर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, कॉरपोरेट ऑफिस प्लॉट नं0-01, नेल्सन मंडेला रोड, बसंत कुंज, नई दिल्ली के सहयोग से सीएसआर के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।
-“Ease Of Doing Business” के तहत औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये “Business Reform Action Plan” के अनुपालन हेतु कारखाना अधिनियम, 1948 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या 63 में संशोधन के लिए कारखाना (झारखण्ड संशोधन), विधेयक, 2024 की स्वीकृति दी गई।
– डब्ल्यूपी (एस), नंबर-3600/2021 प्रेम कुमार सिंह एवं अन्य में झारखण्ड उच्च न्यायालय रांची द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक 20.09.2022 एवं इससे उदभूत अवमाननावाद संख्या-147/2023 में पारित आदेश के अनुपालन के लिए वादीगण की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।