Bokaro: बकाया अंतर राशि का भुगतान नहीं करने पर चार प्रतिष्ठानों के खिलाफ श्रम न्यायालय में मुकदमा दायर

Bokaro: बकाया अंतर राशि का भुगतान नहीं करने को लेकर श्रम विभाग ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत चार प्रतिष्ठानों के खिलाफ श्रम न्यायालय में मुकदमा दायर किया है। इन प्रतिष्ठान को कुल 84 लाख 10 हजार 867 रूपए भुगतान करना होगा।

न्यूज इंप्रेशन, संवाददाता

Bokaro: बोकारो जिले के चार बड़े प्रतिष्ठानों द्वारा कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का बकाया अंतर राशि का भुगतान नहीं किए जाने के कारण श्रम विभाग ने इनके खिलाफ श्रम न्यायालय में मुकदमा दायर किया है। इन चारों प्रतिष्ठान को 84 लाख 10 हजार 867 रूपए भुगतान करना होगा।
श्रम विभाग के इस कार्रवाई से अन्य प्रतिष्ठानों में हडकंप है। विभाग के पदाधिकारी का कहना है कि सेक्टर 4 सिटी सेंटर स्थित मेसर्स कोजी स्वीट्स, सेक्टर 4 स्थित मेसर्स शिवम हॉस्पिटल, पुरूलिया रोड़ चंदनकियारी स्थित मेसर्स बिहान फ्यूल स्टेशन (पेट्रोल पंप), चास रोड़ चंदनकियारी स्थित मेसर्स सुमंगलम मोटर्स (टीवीएस शो रूम) को एक महीने में दो बार नोटिस भेजा गया था। नोटिस में कहा गया था कि अपने कामगारों का बकाया अंतर राशि का भुगतान तय समय पर कर दें। अन्यथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत आप के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा। चारों प्रतिष्ठान के मालिकों ने विभाग के नोटिस को गंभीरता से लेने के वजाए अनसूनी कर दी।
27 अक्टूबर को दायर किया गया मुकदमा
उपरोक्त प्रतिष्ठान के मालिकों द्वारा तय समय पर राशि जमा नहीं किया तो विभाग की ओर से 27 अक्टूबर को चारों के खिलाफ श्रम न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया। इस बावत सहायक श्रमायुक्त प्रवीण कुमार ने बताया कि विभागीय टीम ने सितंबर में चारों प्रतिष्ठानों की जांच की थी। जांच के दौरान कोजी स्वीट्स के यहां 17 श्रमिक काम करते पाए गये थे। कामगारों से उनसे मासिक वेतन संबंधी जानकारी ली गयी। जांच में पता चला कि किसी भी श्रमिक को सरकार द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती है। इन प्रतिष्ठानों को बकाया अंतर राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस भेजा गया था, लेकिन इनमें से किसी ने राशि जमा नहीं की। तब जाकर श्रम न्यायालय में इनके खिलाफ दर्ज किया गया।
अलग-अलग जुर्माना राशि तय
सेक्टर चार सिटी सेंटर स्थित मेसर्स कोजी स्वीट्स के नियोजक अमित जोहार पर कुल राशि 60 लाख 93 हजार 618 रूपये, सेक्टर 4 स्थित मेसर्स शिवम हॉस्पिटल के नियोजक राजू कुमार सिंह पर कुल राशि 12 लाख 13 हजार 547 रूपये, पुरूलिया रोड़ चंदनकियारी स्थित मेसर्स बिहान फ्यूल स्टेशन(पेट्रोल पंप) के नियोजक हर्षवर्द्धन सिंह पर कुल राशि 4 लाख 31 हजार 731 रूपये, चास रोड़ चंदनकियारी स्थित मेसर्स सुमंगलम मोटर्स (टीवीएस शो रूम) के नियोजक दीपक अग्रवाल पर कुल राशि 6 लाख 71 हजार, 971 रूपये। सहायक श्रमायुक्त के मुताबिक अधिनियम के तहत चारों प्रतिष्ठान पर बकाया राशि का दस गुणा राशि बढ़ाकर फाइन किया गया है।

अप्रैल व अक्टूबर में होती है राशि तय
झारखंड सरकार प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्तूबर में न्यूनतम मज़दूरी तय करती है। सरकार द्वारा तय मज़दूरी को देना बाध्यकारी है। यदि किसी श्रमिक या कामगार से ओवर टाइम काम लिया जाता है तो सामान्य मज़दूरी से डबल मज़दूरी देना होता है।

तय मजदूरी प्रतिमाह
सरकार ने 1 अक्टूबर 2023 को कामगारों को श्रेणी के मुताबिक प्रतिमाह की मजदूरी तक की है। अकुशल कामगार के लिए 10,992.45 रूपये, अर्द्ध कुशल के लिए 11,512.71 रूपये, कुशल के लिए 15,305.52 रूपये, अतिकुशल के लिए 17537.58 रूपये प्रतिमाह तय किए गये हैं।

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