SIR News: चुनाव आयोग को बिहार पर शीर्ष अदालत की स्पष्ट चेतावनी, गड़बड़ी हुई तो सुप्रीम कोर्ट करेगा हस्तक्षेप
SIR News: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 12 व 13 अगस्त को सुनवाई शुरू करेगा।
न्यूज इंप्रेशन
Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 12 व 13 अगस्त को सुनवाई शुरू करेगा, जहाँ इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने को हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने चेतावनी दी कि अगर चुनाव आयोग मानदंडों से कोई विचलन करता है तो वह एसआईआर प्रक्रिया में हस्तक्षेप करेगी। न्यायमूर्ति कांत ने टिप्पणी की कि जैसे ही चुनाव आयोग (एसआईआर) अधिसूचना से विचलित होंगे तो हम हस्तक्षेप करेंगे।
12-13 अगस्त को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया जाए
आज पारित आदेश में न्यायालय ने कहा, दोनों पक्षों द्वारा सुझाई गई प्रस्तावित समय-सीमा और विचाराधीन मुद्दों की तात्कालिकता और प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, इन मामलों को 12-13 अगस्त को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया जाए। न्यायालय राज्य विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए चुनाव आयोग के 24 जून के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह कदम संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 और 326 का उल्लंघन करता है और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से विचलित करता है। हालांकि, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने अपने निर्देश का बचाव करते हुए कहा कि उसे संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) के तहत ऐसा करने का अधिकार है।
बीस वर्षों में इनमें गहन संशोधन नहीं किया गया
उसने कहा कि शहरी प्रवास, जनसांख्यिकीय बदलावों और मौजूदा मतदाता सूचियों की सटीकता को लेकर लंबे समय से चली आ रही चिंताओं के मद्देनजर यह संशोधन आवश्यक था, क्योंकि लगभग बीस वर्षों में इनमें गहन संशोधन नहीं किया गया था। मतदाता सत्यापन के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची के बारे में उसने कहा कि आधार और राशन कार्ड फर्जी या जाली दस्तावेजों के जरिए प्राप्त किए जा सकते हैं। सोमवार को न्यायालय ने चुनाव आयोग को स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची में आधार को शामिल करने का सुझाव दिया, यह देखते हुए कि चुनाव आयोग द्वारा सूचीबद्ध कोई भी दस्तावेज जाली हो सकता है।
अगस्त व सितंबर में मामले की सुनवाई कर सकता है
अधिवक्ता प्रशांत भूषण, एक याचिकाकर्ता, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ओर से पेश हुए। उन्होंने दलील दी कि इस प्रक्रिया में लगभग 65 लाख लोगों को सूची से बाहर रखा जा रहा है। वे कह रहे हैं कि 65 लाख लोगों में से अधिकांश की मृत्यु हो चुकी है या वे नहीं हैं। हालांकि चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने दलील दी कि अंतिम संख्या आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही सार्वजनिक की जाएगी। आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही असली तस्वीर सामने आएगी कि किसे सूची से बाहर रखा गया है। कम से कम 15 सितंबर तक हम (अंतिम सूची) की उम्मीद कर रहे हैं। इसके बाद न्यायालय ने कहा कि वह अगस्त और सितंबर में मामले की सुनवाई कर सकता है।
नेहा राठी को नोडल वकील किया गया नियुक्त
न्यायमूर्ति कांत ने मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए कहा कि फिलहाल सबसे नज़दीकी तारीखें 12-13 अगस्त हैं। पहली चिंता मसौदा सूची को लेकर है। हम उस पर आपकी शिकायत सुन सकते हैं। दूसरा चरण हम सितंबर में शुरू कर सकते हैं। अदालत ने आज इस मामले में नोडल वकील नियुक्त किया। उनसे 8 अगस्त तक या उससे पहले याचिकाओं की पूरी सूची जमा करने को कहा गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील नेहा राठी को नोडल वकील नियुक्त किया गया। इससे पहले ही शीर्ष अदालत ने इस प्रक्रिया में वोटर आईकार्ड व आधार कार्ड को नामंजूर किये जाने के फैसले पर आपत्ति जतायी है।