Ranchi News: राजद महासचिव कैलाश यादव ने कहा—मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपी को NIA कोर्ट ने किया बरी, महाराष्ट्र सरकार को उच्च न्यायालय में देनी चाहिए चुनौती
Ranchi News:राजद महासचिव सह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने कहा कि मालेगांव बम ब्लास्ट केस 31 जुलाई को NIA कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सभी 7 आरोपी को बरी कर दिया है। सरकार को उच्च न्यायालय में चुनौती देनी चाहिए
न्यूज इंप्रेशन, संवाददाता
Ranchi: राजद महासचिव सह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने कहा कि मालेगांव बम ब्लास्ट केस 31 जुलाई को NIA कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सभी 7 आरोपी को बरी कर दिया है। लगभग 17 वर्ष पुरानी बम ब्लास्ट केस में भाजपा नेत्री साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कर्नल पुरोहित सहित अन्य लोग आरोपी थे और उन्हें जेल जाना पड़ा था। विदित है मालेगांव ब्लास्ट में लगभग कई लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों से अधिक लोग घायल हुए थे।
मारे गए लोगों को कैसे मिलेगा इंसाफ
यादव ने राजद की ओर से सवाल किया है कि अगर मालेगांव ब्लास्ट केस में NIA कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया तो ब्लास्ट में बड़ी संख्या में मारे गए लोगों किसने मारा और उनको इंसाफ कैसे मिलेगा। इसलिए स्पष्ट मांग है कि NIA कोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार को उच्च न्यायालय में चुनौती देनी चाहिए। क्योंकि विगत दिनों मुंबई ब्लास्ट के मामले में लगभग 16 आरोपी लोगों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था और दूसरे दिन इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में चुनौती दिया है।
आतंकवाद का कोई धर्म और मजहब नहीं होता
यादव ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म और मजहब नहीं होता है। क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किया देश में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को किस धर्म के लोग ने मारा वह भी खूंखार आतंकवादी थे। इसलिए भाजपाइयों के द्वारा आतंकवाद को धर्म से जोड़ना अनुचित बात है। इसलिए आतंकवादी को हिंदू आतंकवाद इस्लामिक आतंकवाद और भगवा आतंकवाद को धर्म के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।