Eid-Milad Un Nabi 2023 : ईद-मिलाद-उन-नबी पर्व पर बोकारो जिले के अलग-अलग इलाके में निकाले जाएंगे 156 जुलूस

 

Eid-Milad Un Nabi 2023 : ईद-मिलाद-उन-नबी पर्व पर बोकारो जिले के अलग-अलग इलाके में निकाले जाएंगे 156 जुलूस

Eid-Milad Un Nabi 2023 : ईद-मिलाद-उन-नबी पर्व पर 28 सितंबर को बोकारो जिले के चास व बेरमो अनुमंडल थाना अंतर्गत मुस्लिम समुदाय की ओर से कुल 156 जुलूस निकाले जाएंगे।

न्यूज इंप्रेशन, संवाददाता

Bokaro : ईद-मिलाद-उन-नबी पर्व (Eid-Milad Un Nabi 2023)  पर 28 सितंबर यानि गुरूवार को बोकारो जिले के चास व बेरमो अनुमंडल थाना अंतर्गत मुस्लिम समुदाय की ओर से जुलूस का आयोजन किया जाएगा। दोनों अनुमंडल में अलग-अलग क्षेत्रों में कुल 156 जुलूस निकाले जाएंगे।
जुलूस के आयोजन को लेकर विधि व्यवस्था के मद्देनजर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। शांतिपूर्ण माहौल में कार्यक्रम संपन्न कराने के लिए दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गयी है। सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी से समन्वय स्थापित कर विधि-व्यवस्था संधारण करने में जरूरी सहयोग करें। चास एसडीओ दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने बताया कि चास अनुमंडल के 15 थाना क्षेत्रों में 40 जुलूस निकाले जाएंगे। वहीं बेरमो अनुमंडल के 20 थाना क्षेत्र में 116 जुलूस निकाले जा रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से जरूरी आदेश जारी किए गये हैं, जिसे हर हाल में अनुपालन करना होगा। असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पूरी नजर रहेगी।

जुलूस के दौरान आदेशों का करना होगा अनुपालन

कार्यक्रम के शांतिपूर्ण आयोजन की जिम्मेवारी आयोजक की होगी। विधि-वस्था की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो इसकी सारी जवाबदेही आयोजक की होगी। ध्वनि विस्तारक यंत्र की ध्वनि तीव्रता 60 डेसीबल से अधिक न होनी चाहिए, किसी भी शिक्षण संस्थान/छात्रावास अस्पताल/चिकित्सा केन्द्र एवं न्यायालय परिसर के 200 मीटर के अंदर ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग न हो, किसी भी प्रकार का अश्लील गीत-संगीत व उत्तेजनात्मक व आपत्तिजनक वक्तव्य का प्रयोग न किया जाए, सायलेंस जोन में ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग वर्जित रहेगा, जुलूस में कोई भी व्यक्ति घातक हथियार लेकर नहीं चलेंगे, कार्यक्रम का वीडियोग्राफी कराना अनिवार्य होगा, स्वयंसेवक भीड़ नियंत्रण, यातायात एवं महिला उत्पीड़न पर निगरानी रखेंगे, अगर कोई अफवाह सूचना मिलती है तो स्थानीय पुलिस को अवश्य बतायें, वाट्सएप ग्रुप, फेसबुक व सोशल मीडिया में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक पेस्ट न करें, ऐसा करने वाले के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी, मोटरसाइकिल जुलूस पर रोक रहेगा, रास्ता में वाहन आवागमन बाधित न करें।

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