Maitric-Inter Examination 2025: 11 फरवरी से 3 मार्च तक होगी मैट्रिक व इंटर की परीक्षा, मैट्रिक के 63 परीक्षा केंद्रों व इंटर के 44 केंद्रों के आस-पास लागू रहेगा धारा 163

Maitric-Inter Examination 2025: झारखण्ड अधिविध परिषद (जैक) राँची के द्वारा वार्षिक माध्यमिक व इंटरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) परीक्षा आगामी 11 फरवरी से 3 मार्च तक होना है। चास व बेरमो अनुमंडल पदाधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में निषेधज्ञा जारी किया है।

न्यूज इंप्रेशन, संवाददाता

Ranchi: झारखण्ड अधिविध परिषद (जैक) राँची के द्वारा वार्षिक माध्यमिक व इंटरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) परीक्षा, आगामी 11 फरवरी से 3 मार्च तक होना है। माध्यमिक परीक्षा प्रथम पाली में सुबह 9ः45 बजे से दोपहर 1ः00 बजे तक व इंटरमीडिएट परीक्षा द्वितीय पाली में दोपहर 2ः00 बजे से शाम 5ः15 बजे तक संचालित होगी। परीक्षा संचालन के समय अन्य बाहरी तत्वों द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने की आशंका है। अतः बीएनएसएस की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए चास अनुमंडल पदाधिकारी प्रांजल ढ़ांडा व बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश मछुआ ने अपने-अपने भौगोलिक क्षेत्रांतर्गत अवस्थित सभी परीक्षा केन्द्रों के परिसर से 500 (पाँच सौ गज) की परिधि अंतर्गत निम्नांकित कार्य एवं गतिविधियों को निषिद्ध किया गया है।

-पांच या पांच से अधिक की संख्या में व्यक्तियों के साथ किसी भी स्थान विशेष पर एकत्रित होना, भ्रमण करना अथवा भीड़ लगाना निषिद्ध है।
-किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के द्वारा निषेधाज्ञा क्षेत्र अंतर्गत किसी प्रकार का कोई आग्नेयास्त्र परंपरागत हथियार तथा लाठी, डंडा, भाला, तीर-धनुष, फर्सा इत्यादि में से काई भी हथियार लेकर चलना, भ्रमण करना, प्रदर्शन करना अथवा उसका व्यवहार किया जाना निषिद्ध है।
-निषिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र के साथ तथा किसी भी प्रकार का कोई जूलूस, रैली, सभा, धरना व प्रदर्शन इत्यादि का आयोजन किया जाना निषिद्ध है।
-परीक्षा एवं परीक्षा केन्द्र के कर्तव्यों से संबंधित व्यक्तियों, कर्मियों, परीक्षार्थियों, प्रतिनियुक्ति पुलिस पदाधिकारी व दंडाधिकारियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति अथवा व्याक्तियों के निषिद्ध क्षेत्र अंतर्गत प्रवेश कर भ्रमण करने अथवा किसी परीक्षार्थी परीक्षार्थियों को अनुचित रीति से सहायता अथवा सहयोग किया जाना निषिद्ध है।

11 फरवरी से 3 मार्च तक आदेश रहेगा प्रभावी
उक्त आदेश आगामी 11 फरवरी की सुबह 8ः00 बजे से 3 मार्च (परीक्षा की समाप्ति) तक प्रभावी रहेगा। उल्लेखनीय हो कि जिले के 63 केंद्रों पर मैट्रिक व 44 केंद्रों पर इंटर की परीक्षा होनी है। जिसमें चास अनुमंडल अन्तर्गत मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए 25 परीक्षा केन्द्र व इंटरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) परीक्षा के लिए कुल 20 परीक्षा केंद्र निर्धारित किया गया है। इसी तरह बेरमो अनुमंडल अंतर्गत मैट्रिक परीक्षा के लिए 38 व इंटरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) परीक्षा के लिए 24 परीक्षा केंद्र निर्धारित किया गया है।

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