Lok Sabha Election 2024:लोकसभा आम चुनाव 2024 में चुनाव ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मचारियों के साथ ही पत्रकार सहित कुछ अन्य सेवाओं के लोगों को भी पोस्टल बैलेट से मतदान की अनुमति दी गई है। उन्हें रिटर्निंग अधिकारी द्वारा फॉर्म 12डी जारी किया जाएगा।
न्यूज इंप्रेशन, संवाददाता
Bokaro: लोकसभा आम चुनाव 2024 में चुनाव ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मचारियों के साथ ही पत्रकार सहित कुछ अन्य सेवाओं के लोगों को भी पोस्टल बैलेट से मतदान की अनुमति दी गई है। डाक मतपत्र कोषांग के वरीय नोडल पदाधिकारी वंदना शेजवकर ने मंगलवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में बैठक की गई। चुनाव आयोग के तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार अलग-अलग राज्यों में विभिन्न सेवाओं से जुड़े लोग भी चाहें तो डाक मतपत्र से मतदान कर सकते हैं। डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा ऐसे लोगों को दी गई है जिनका काम अनिवार्य सेवा की श्रेणी में आता है। मौके पर डाक मतपत्र कोषांग के नोडल पदाधिकारी एसएन कुजूर, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ अरविंद कुमार, मीडिया कोषांग के नोडल पदाधिकारी साकेत कुमार पांडेय सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
जारी किया जाएगा फॉर्म 12डी संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए ऐसे कर्मचारियों की सूची के आधार पर जिनकी वोटिंग के दिन ड्यूटी रहेगी और वे उस दिन वोट देने से वंचित रह सकते हैं, उन्हें रिटर्निंग अधिकारी द्वारा फॉर्म 12डी जारी किया जाएगा और उन्हें ईडीसी-बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग की सुविधा फैसिलिटेशन सेंटर पर दी जाएगी। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों, प्रतिनिधियों को इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों, मतपत्र के पूर्व व मतपत्र के साथ दिए जाने वाले फॉर्म 12डी एवं 13, 13ए, 13बी, 13सी आदि की जानकारी दी गयी।
डाक मतपत्र से इन्हें मतदान की अनुमति चुनाव ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मियों के साथ ही रेलवे ट्रांसपोर्ट सेवा, ऐसे पत्रकार जो मतदान को कवर करेंगे, बिजली विभाग के कर्मचारी, बीएसएनएल, डाक तार विभाग, दूरदर्शन, आल इंडिया रेडियो, राज्य दुग्ध संघ, स्वास्थ्य विभाग, जेल, एम्बुलेंस सर्विसेज, फायर सर्विसेज, ट्रैफिक पुलिस, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो व भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी शामिल हैं।