Justice Yashwant Varma News: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कांग्रेस की याचिका की थी खारिज, उनके आवास से बेहिसाब नकदी के ढेर बरामद होने की खबर ने कानूनी समुदाय को चौंका दिया।
न्यूज इंप्रेशन Delhi: करीब एक माह पहले न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के एक उल्लेखनीय फैसले ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं, जब उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले 2014 से 2017 के वर्षों के लिए कर निर्धारण शुरू करने को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया था, जिससे अधिकारियों को पार्टी के पिछले आई-टी रिकॉर्ड की जांच करने की अनुमति मिल गई थी। उनके आवास से बेहिसाब नकदी के ढेर बरामद होने की खबर ने कानूनी समुदाय को चौंका दिया, जिसके कुछ घंटों बाद सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्षों की जांच के लिए इन-हाउस जांच का आदेश दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिन्होंने 20 मार्च को कॉलेजियम की बैठक से पहले अपनी जांच शुरू की थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके तुरंत बाद न्यायमूर्ति वर्मा को वापस इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्हें 2016 में पहली बार स्थायी न्यायाधीश बनाया गया था। स्थायी न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत होने से पहले, न्यायमूर्ति वर्मा को 13 अक्टूबर, 2014 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इस विवाद के बीच, न्यायमूर्ति वर्मा एक दिन के लिए छुट्टी पर चले गए क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी थी। इलाहाबाद के वकीलों ने उन्हें वहां भेजने का विरोध कर दिया है।
न्यायमूर्ति वर्मा पिछले 10 वर्षों से न्यायाधीश के रूप में हैं कार्यरत हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने से पहले, न्यायमूर्ति वर्मा ने 2006 से 2014 तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विशेष वकील के रूप में कार्य किया। न्यायमूर्ति वर्मा पिछले 10 वर्षों से न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं, जिसमें 11 अक्टूबर, 2021 को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित होने से पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पाँच वर्ष शामिल हैं। कांग्रेस के पिछले रिकॉर्ड की जाँच करने के लिए आयकर अधिकारियों को हरी झंडी देने के अलावा, न्यायमूर्ति वर्मा ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को बरकरार रखते हुए, 1997 में उपहार सिनेमा अग्नि त्रासदी पर आधारित नेटफ्लिक्स सीरीज़ ट्रायल बाय फायर की रिलीज़ को रोकने की याचिकाओं को ठुकरा दिया था। रियल एस्टेट टाइकून और उपहार अग्नि त्रासदी मामले में सह-आरोपी सुशील अंसल की आपत्तियों के बावजूद, न्यायमूर्ति वर्मा ने अपने विस्तृत फैसले में कहाः स्वतंत्रता के सिद्धांत को कायम रखते हुए, जिसमें सरकारों और न्यायाधीशों को वह भी प्रकाशित करने का अधिकार शामिल है, जो सरकारें और न्यायाधीश, हालांकि, अच्छे इरादे से, मुझे लगता है कि इसे प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए।