JEE Main Examination 2025: जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (मेन) परीक्षा को लेकर बीएनएसएस की धारा रहेगा लागू, दो पाली में परीक्षा आयोजित

JEE Main Examination 2025: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JEE Main ) 2025 का आयोजन 22, 23 व 24 जनवरी को, 28, 29 व 30 जनवरी को। प्रथम पाली सुबह 9.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक एवं द्वितीय पाली दिन के 3.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक। चास एसडीओ प्रांजल ढ़ांडा ने जारी किया निषेधाज्ञा।

न्यूज इंप्रेशन, संवाददाता

Bokaro: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JEE Main ) 2025 का आयोजन 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी व 30 जनवरी को प्रथम पाली सुबह 9.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक एवं द्वितीय पाली दिन के 3.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक चास अनुमण्डल अन्तर्गत 02 (दो) परीक्षा केन्द्र पर आयोजित किया जायेगा।
कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए की गयी है दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति
उक्त दोनों परीक्षा केन्द्र पर कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा का आयोजन कराने एवं विधि-व्यवस्था संधारण के लिए दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। आशंका है कि इस अवसर पर परीक्षा में अन्य बाहरी तत्वों द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया जा सकता है एवं निर्विक्षकों द्वारा लिए जा रहें परीक्षा के स्वच्छ संचालन में असामाजिक तत्वों द्वारा परीक्षा केन्द्रों के चारों तरफ इकट्ठा होकर व्यवधान उत्पन्न किया जा सकता है। इस प्रकार उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए एवं व्यापक लोकहित में निरोधात्मक कार्रवाई की आवश्यकता नितांत है।

300 मीटर की परिधि तक गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 126 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए चास अनुमंडल पदाधिकारी प्रांजल ढांडा ने अनुमण्डल के भौगोलिक क्षेत्रांतर्गत अवस्थित निम्नांकित परीक्षा केन्द्र के परिसर के 300 मीटर की परिधि के अंतर्गत निम्नांकित कार्यों एवं गतिविधियों को बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषिद्ध किया गया है।

-पाँच या पाँच से अधिक की संख्या में व्यक्तियों के एक साथ किसी भी स्थान विशेष पर एकत्रित होने, भ्रमण करना अथवा भीड़ लगाना इत्यादि।
-किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना।
-परीक्षा केन्द्र के 300 मीटर की परिधि में साईबर कैफे, फोटो कॉपी एवं प्रिंटिंग की दुकानें परीक्षा के दिनों बंद रखना सुनिश्चित करेंगे।
-किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के द्वारा निषेधाज्ञा क्षेत्र अंतर्गत किसी प्रकार का कोई आग्नेयास्त्र, परंपरागत हथियार तथा लाठी, डण्डा, भाला, तीर-धनुष, फर्सा, बर्घा इत्यादी में से कोई भी हथियार लेकर चलना, भ्रमण करना, प्रदर्शन करना अथवा उसका व्यवहार किया जाना।
-निषिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र के साथ अथवा बिना किसी अस्त्र-शस्त्र के भी किसी भी प्रकार का कोई जूलूस, रैली, सभा, धरना एवं प्रदर्शन इत्यादी का आयोजन किया जाना।
-परीक्षा एवं परीक्षा केन्द्र के कर्तव्यों से संबंधित व्यक्तियों, कार्मियों, परीक्षार्थियों, प्रतिनियुक्ति पुलिस पदाधिकारी एवं दण्डाधिकारियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निषिद्ध क्षेत्र अंतर्गत प्रवेश कर भ्रमण करने अथवा किसी परीक्षार्थी या परीक्षार्थियों को अनुचित रीति से सहायता अथवा सहयोग किया जाना।

आदेश सुबह छह बजे से शाम नौ बजे तक रहेगा प्रभावी

उक्त आदेश आगामी 22, 23, 24, 28, 29 व 30 जनवरी के सुबह 06ः00 बजे से शाम 09.00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

परीक्षा केंद्रों का नाम

– Alpha ICT Centre, Bokaro Education Trust Campus, Near Dr. S. Radhakrishnan B.ED. College, Chiksia, Chas, Bokaro Steel City, Jharkhand, India, 827013

– RR Technology, Plot No. 2935, Nawadih, Murtitand, NH33, Chas, Bokaro Steel City, Jharkhand, India, 827013

इन पर नहीं लागू होगा यह नियम
-परीक्षा एवं परीक्षा केन्द्र के कर्त्तव्यों से संबंधित व्यक्तियों, कर्मियों, प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं दण्डाधिकारियों पर।

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