Bokoro: दुष्कर्म के आरोपी को एडीजे-3 की अदालत ने सुनायी 20 साल सश्रम कारावास की सजा

Bokaro के बालीडीह थाना क्षेत्र की 13 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने घर जामताड़ा ले जाकर दुष्कर्म मामले में एडीजे-3 पोक्सो की अदालत ने अंतिम सुनवाई की। अदालत ने अभियुक्त अमलेश टुडू (22 वर्ष) को 20 साल सश्रम कारावास की सजा दी।

न्यूज इंप्रेशन, संवाददाता

 Bokaro: बालीडीह थाना क्षेत्र की 13 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने घर जामताड़ा ले जाकर दुष्कर्म मामले में एडीजे-3 पोक्सो स्पेशल राजीव रंजन की अदालत ने शुक्रवार को अंतिम सुनवाई की। अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों को सुनने के बाद अभियुक्त जामताड़ा के तरनी टोला छाताटांड़ निवासी अभियुक्त अमलेश टुडू (22 वर्ष) को 20 साल सश्रम कारावास की सजा दी। सजा सेक्शन 6 पोक्सो एक्ट के तहत सुनायी गयी। 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की साधारण कारावास काटनी होगी। इसके अलावा सेक्शन 366 ए के तहत सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी है। इसमें भी पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्त को अतिरिक्त तीन माह का साधारण कारावास होगा। सभी सजा एक साथ चलेगा। जानकारी लोक अभियोजक बीरेंद्र कुमार ने शुक्रवार को दी।

मामला बालीडीह थाना क्षेत्र के 2022 की

बताया कि मामला बालीडीह थाना क्षेत्र में रहने वाली किशोरी की है। किशोरी की मां की शिकायत पर सात जुलाई 2022 को बालीडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। किशोरी दो जुलाई से ही लापता थी। परिजन किशोरी की तलाश कर रहे थे। उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। ऐसे में तीन जुलाई को गुमशुदा की सूचना पुलिस को दी गयी थी। इस दौरान परिजन को पता चला कि उसकी पुत्री को अभियुक्त अपने साथ जामताड़ा ले गया है।

बालीडीह पुलिस जामताड़ा जाकर किशोरी को किया बरामद

जानकारी पुलिस को भी हुई। इसके बाद बालीडीह पुलिस जामताड़ा जाकर किशोरी को बरामद किया। अभियुक्त को भी हिरासत में लेकर बालीडीह लायी। जहां कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को जेल भेज दिया था। किशोरी ने कोर्ट में दिये अपने बयान में जबरन शारीरिक संबंध बनाने की शिकायत की थी। सजा की सुनवाई के बाद अभियुक्त को पुन: चास जेल भेज दिया गया।

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