Bokaro: बोकारो जिले के बेरमो अनुमण्डल के महुआटांड़ थाना क्षेत्र में धारा 144 निषेधाज्ञा लागू, 16 अप्रैल से सामान्य होने तक रहेगा लागू
Bokaro: बोकारो जिले के बेरमो अनुमण्डल के महुआटांड़ थाना क्षेत्र में धारा 144 निषेधाज्ञा लागू, 16 अप्रैल से सामान्य होने तक रहेगा लागू
Bokaro News: बोकारो जिले के बेरमो अनुमण्डल के महुआटांड़ थाना क्षेत्रान्तर्गत महुआटांड़ पंचायत के तुरी टोला और आस-पास के क्षेत्रों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह आदेश 16 अप्रैल से स्थिति सामान्य होने तक लागू रहेगा।
न्यूज़ इंप्रेशन, संवाददाता
बोकारो: बोकारो जिले के बेरमो अनुमण्डल के महुआटांड़ थाना क्षेत्रान्तर्गत महुआटांड़ पंचायत के तुरी टोला और आस-पास के क्षेत्रान्तर्गत धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। यह आदेश 16 अप्रैल 2023 से अनवरत स्थिति सामान्य होने तक लागू रहेगा।
जिला प्रशासन ने इसका आदेश जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति उक्त क्षेत्र में अनावश्यक भ्रमण न करें, जंगल में आग लगाने का प्रयास न करे। वन्य प्राणी पर पत्थर बाजी या शोरगुल न करने को कहा गया है।
विचरण करते हुए देखा गया है तेन्दुवा
जारी आदेश में कहा गया है कि उक्त क्षेत्र में वन्य जीव तेन्दुवा का विचरण करते हुए देखा गया है, जिसके कारण ग्रामीणों के बीच काफी भय का माहौल है। लोगों को उक्त खुखार एवं हिंसक वन्य प्राणी से दूर रहने एवं आस-पास के क्षेत्रों में भीड़ जमा नहीं होने देने की जरूरत है। बेरमो अनुमण्डल दण्डाधिकारी अनन्त कुमार ने कहा है कि धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महुआटांड़ थाना के महुआटांड पंचायत (तुरी टोला) एवं आस-पास के क्षेत्रान्तर्गत में निम्नांकित कार्यों व गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए निषेधाज्ञा जारी किया गया है।
जारी आदेश के मुताबिक
•कोई भी व्यक्ति उक्त क्षेत्र में अनावश्यक विचरण न करें।
•आस-पास के क्षेत्रों में लोगों द्वारा भीड़-भाड़ न लगायें, जिससे उक्त वन्य प्राणी को वहाँ से भागने में परेशानी हो।
•वन्य प्राणी पर पत्थर बाजी या शोरगुल न करें, जिससे भयभीत होकर किसी को क्षति पहुँचाने का प्रयास करे।
•जंगल में आग लगाने का प्रयास न करे।
•जंगल में अपने पालतु मवेशियों को कुछ दिनों तक न छोड़े, ताकि उसे शिकार न मिल पाये उसे शिकार न मिलने पर वे दूसरे स्थलों के लिए पलायन कर जायेंगे।
•उक्त क्षेत्र में वन विभाग के कर्मचारियों, पदाधिकारियों, दण्डाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों व पुलिस बलों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के प्रतिबंधित क्षेत्र में अवांछित रूप से प्रवेश करने पर एवं भ्रमण करने पर पूर्णतः रोक है।
•यह आदेश एकपक्षीय, (EXPARTE) है।
