Bokaro News: रामनवमी के दिन शोभा यात्रा व झांकी निकाले जाने को लेकर अखाड़ा समितियों व डीजे के प्रतिनिधियों को दिया गया निर्देश

Bokaro News: जिले में रामनवमी के दिन शोभायात्रा व झांकी निकाले जाने को लेकर अखाड़ा समितियों व डीजे के प्रतिनिधियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिया गया है। लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करने को लेकर डीजे संचालकों को स्वघोषित घोषणा पत्र देना होगा।

 

न्यूज इंप्रेशन, संवाददाता

Bokaro: बोकारो जिले में रामनवमी के दिन शोभायात्रा व झांकी निकाले जाने को लेकर अखाड़ा समितियों व डीजे के प्रतिनिधियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिया गया है। इसको लेकर बीते 13 अप्रैल को चास एसडीओ ओम प्रकाश गुप्ता व एसडीओ बेरमो तेनुघाट मनोज कुमार ने संयुक्त रूप से समाहरणालय स्थित सभागार में बैठक की।
बैठक में रामनवमी जुलूस के दौरान शहर में विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर सभी अखाड़ा समितियों के साथ विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा आदर्श आचार सहिंता में त्योहारों के आयोजन में अपनाए जाने वाले नियम-कानून की जानकारी एसडीओ ने दी। साथ ही लोकसभा आम चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करने को कहा गया। इसके लिए डीजे संचालकों को स्वघोषित घोषणा पत्र देना होगा।
स्वघोषित घोषणा पत्र में
-शोभा यात्रा के दौरान डीजे या ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशियों को पक्ष में नारेबाजी, बयान, कथन, चुनाव प्रचार आदि के लिए प्रयोग नहीं करूंगा और ना करने दूंगा।
-शोभा यात्रा के दौरान लगने वाले ध्वनि विस्तार के यंत्र में 60 डेसीबल से उच्च स्तर पर नहीं बजाऊंगा और ना बजाने दूंगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग में ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 1951 में दिए गए नियमो का पूर्णतः अनुपालन करूंगा।
-किसी भी शिक्षण संस्थान छात्रावास अस्पताल चिकित्सा केंद्र व न्यायालय परिषद के 200 मीटर के अंदर ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग नहीं करूंगा तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन के आलोक में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक सार्वजनिक स्थल पर ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग ना हो, सुनिश्चित करूंगा।
-मस्जिद व गिरजाघर के सामने किसी भी जाति, धर्म व संप्रदाय के विरुद्ध अश्लील, भड़काऊ वक्त्तव्य, गाना, संगीत के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग ना हो, सुनिश्चित करूंगा।
-किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की स्थिति में मैं अपने नजदीकी थाना, मजिस्ट्रेट व संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को सूचित करुंगा।
-डीजे या ध्वनि विस्तारक यंत्र से किसी भी किस्म का कोई भड़काऊ गाना, बयान, कथन ना बजाऊंगा ना बजने दूंगा, जिससे किसी वर्ग या समूह आदि में शांति भंग हो, किसी व्यक्ति के निजी जीवन पर हमला हो या जो नैतिकता और शालीनता को ठेस पहुंचती हो।

आदर्श आचार संहिता का पालन करना होगा
बैठक में निर्णय लिया गया कि रामनवमी शोभा यात्रा में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से झांकी निकाली जायेगी। झांकी में आदर्श आचार संहिता के मापदंडों का सख्ती से पालन किया जाएगा। बता दें कि रामनवमी के दिन शहर समेत जिले के कई गांवों में शोभा यात्रा व भव्य झांकी निकाली जाती है। लेकिन, लोकसभा चुनाव को लेकर लगे आदर्श आचार संहिता लागू होने के चलते इस बार कई तरह के प्रतिबंध लागू होंगे। बैठक में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी साकेत कुमार पांडे सहित जिले के विभिन्न अखाड़ा समितियां के सदस्य व डीजे के संचालक उपस्थित

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