Bokaro News: जमीन मामले में उपायुक्त ने दोनों पक्षों की सुनवाई के क्रम में दूसरे पक्ष को दोषी पाते हुए आरोपित अरविंद राय को संबंधित थाने को कर दिया सुपूर्द।
न्यूज इंप्रेशन, संवाददाता
Bokaro: समाहरणालय स्थित कक्ष में उपायुक्त विजया जाधव ने बुधवार को भूमि से संबंधित एक शिकायत पर सुनवाई करते हुए कार्रवाई की। मौके पर उप विकास आयुक्त संदीप कुमार उपस्थित थे। इस दौरान दोनों पक्षों के मामले की सुनवाई क्रम में दूसरे पक्ष को दोषी पाते हुए आरोपित अरविंद राय को मौके से ही संबंधित थाने को सुपूर्द कर दिया। मामला पिंड्राजोड़ा थाने का है। उपायुक्त ने मामले में भू मालिक द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर कार्रवाई का निर्देश थाना प्रभारी पिंड्राजोरा को दिया है। मामले के अन्य आरोपी फरार हैं और वह सुनवाई में हाजीर नहीं हुएं।
क्या है मामला बोकारो के चास प्रखंड के पिंड्राजोरा थाना अंतर्गत मौजा कमलडीह, खाता संख्या 20, प्लॉट संख्या 16, रकवा 5 डी, कमलडीह के भू मालिक तेजेश सोलंकी ने उपायुक्त को पिछले दिनों आवेदन देकर संबंधित प्लॉट में स्थानीय प्रीतम चौधरी, अरविंद राय, संतोष व अन्य द्वारा चाहरदिवारी नहीं करने देने की शिकायत की थी। बताया था कि वे लोग उक्त प्लॉट पर चाहरदिवारी नहीं करने दें रहें है। साथ ही प्लॉट पर मजदूरों को काम नहीं करने दें रहे हैं, प्लॉट के आस पास जाने वाले सभी रास्तों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। चाहरदिवारी निर्माण के लिए चार लाख की राशि रंगदारी मांग रहें थे। डीसी ने मामले को संज्ञान में लिया उपायुक्त ने मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया। इस दौरान तेजेश सोलंकी व अरविंद राय ने बुधवार को उपायुक्त के समक्ष अपनी बातें रखी। तेजेश सोलंकी ने प्लॉट से संबंधित सभी दस्तावेज/रसिद दिखाया। जबकि, अरविंद राय द्वारा कोई दस्तावेज व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। सुनवाई क्रम में अरविंद राय को दोषी पाया गया। जिस पर उपायुक्त ने रंगदारी मांगने, अशांति फैलाने व विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने को ले अरविंद राय को सीधे पिंड्राजोरा थाने को सुपूर्द कर दिया। वहीं, अन्य फरार आरोपितों प्रीतम चौधरी, संतोष व अन्य पर कार्रवाई का निर्देश दिया।