Bokaro News: चास नगर निगम के निर्वाची पदाधिकारी सह चास अनुमंडल पदाधिकारी चास प्रांजल ढांडा ने उम्मीदवारों के लिए जारी किया दिशा निर्देश

Bokaro News: नगरपालिका (आम) निर्वाचन से संबंधित निर्वाची पदाधिकारी चास नगर निगम सह अनुमंडल पदाधिकारी चास प्रांजल ढांडा ने अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए।

 

न्यूज इंप्रेशन, संवाददाता 

Bokaro: नगरपालिका (आम) निर्वाचन से संबंधित निर्वाची पदाधिकारी चास नगर निगम सह अनुमंडल पदाधिकारी चास प्रांजल ढांडा ने अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए, जिसमें सभी अभ्यर्थियों (Candidates) के लिए इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है ताकि चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनी रहे। एसडीओ ने कई निर्देश जारी किया है। इनमें मुख्य रूप ये शामिल है। 

प्रचार की समय-सीमा

21 फरवरी, शाम 5:00 बजे के बाद सभी प्रकार का प्रचार-प्रसार बंद हो जाएगा। इस दौरान “साइलेंस पीरियड” (Silence Period) प्रभावी रहेगा, जिसमें रैलियां, लाउडस्पीकर वाली गाड़ियां और जनसभाएं पूरी तरह प्रतिबंधित होंगी।

प्रतिबंधित क्षेत्र (100 मीटर दायरा)

मतदान केंद्र के 100 मीटर के भीतर कोई भी पोस्टर, बैनर या चुनाव प्रचार सामग्री नहीं होनी चाहिए। इसका उल्लंघन ‘Canvassing within Polling Station’ माना जाएगा, जो एक दंडनीय निर्वाचन अपराध है।

मतदाता पर्ची के नियम

 बांटी जाने वाली पर्चियों पर केवल मतदाता का विवरण (नाम, क्रमांक, बूथ नंबर) होगा। किसी भी हाल में अभ्यर्थी का नाम, अभ्यर्थी का क्रमांक या चुनाव चिह्न उस पर नहीं होना चाहिए।

मोबाइल पर प्रतिबंध

मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाना सख्त मना है। यह नियम मतदाताओं के साथ-साथ बूथ लेवल एजेंटों पर भी लागू होता है।

ड्रॉप गेट

शहर के 11 चिन्हित स्थानों पर ड्रॉप गेट बनाये गये है, जिसके आगे वाहनों का प्रवेश वर्जित होगा।

महत्वपूर्ण तिथि

मतगणना (Counting): 27 फरवरी 2026, सुबह 8:00 बजे से। स्थान: कृषि उत्पादन बाजार समिति।

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