Bokaro News: गैंग रेप में एक को आजीवन कारावास व तीन को 25-25 साल की सजा
Bokaro News: पोक्सो के स्पेशल न्यायाधीश देवेश त्रिपाठी की अदालत ने बुधवार को एक गैंग रेप मामले की सुनवाई की। गैंग रेप में एक को आजीवन कारावास व तीन को 25-25 साल की सजा, 20-20 हजार जुर्माना, जुर्माना नहीं भरने पर एक साल की होगी अतिरिक्त सजा।
न्यूज इंप्रेशन, संवाददाता
बोकारो पोक्सो के स्पेशल न्यायाधीश देवेश त्रिपाठी की अदालत ने बुधवार को एक गैंग रेप (91/23) मामले की सुनवाई की। इसमें चार दोषियों को सजा सुनाई गयी। आदेश मोदी को आजीवन कारावास की सजा हुई। जबकि विजय मांझी, रंजीत चौडे व प्रदीप सोरेन को 25-25 साल की सजा सुनाई गयी। इसके साथ ही सभी पर 20- 20 हजार रूपये की जुर्माना लगायी गयी है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में सभी को एक-एक साल की अतिरिक्त सजा होगी. पीडिता की ओर से सरकारी वकील वीरेंद्र कुमार ने बहस की। श्री कुमार ने बताया कि 15 अगस्त 2023 को पीडिता स्कूल से झंडोतोलन के बाद लौट रही थी। लौटते वक्त पीडिता को आदेश मोदी, विजय मांझी, रंजीत चौडे व प्रदीप सोरेन जबरदस्ती झांडी में ले गये। आदेश मोदी ने पीडिता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। विजय मांझी, रंजीत चौडे व प्रदीप सोरेन भी घटना में सहयोगी बने रहे। मामले को लेकर परिजन महुआटांड थाना गये। थाना में कांड संख्या 27/23 दर्ज किया गया। इसके बाद जांच शुरू की गयी। जांच पडताल के क्रम में सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की गयी। दोष सिद्ध होने पर सभी को सजा सुनाई गयी।