Bokaro: श्रम विभाग ने बोकारो जिले के 23 प्रतिष्ठानों व संस्थानों के खिलाफ दायर किया मुकदमा

Bokaro: श्रम अधिनियम के अनुपालन नहीं किये जाने पर श्रम विभाग ने बोकारो जिले के 23 प्रतिष्ठानों व संस्थानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सभी के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अधीन स्कूलों में नोटिस किया गया था।

न्यूज इंप्रेशन, संवाददाता

Bokaro: श्रम विभाग ने बोकारो जिले के 23 प्रतिष्ठानों व संस्थानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इन प्रतिष्ठानों द्वारा श्रम अधिनियम के अनुपालन नहीं किये जाने पर सभी के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है।
सहायक श्रमायुक्त सह श्रमाधीक्षक प्रवीण कुमार का कहना है कि विभाग को लगातार श्रम अधिनियम के उल्लंघन की शिकायतें मिल रही थी, इसलिए 23 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के अधीन सभी स्कूलों में नोटिस किया गया था। इस संबंध में प्रपत्र एयू व एल में अनुपालन संबंधी मांगा गया था। लेकिन स्कूल के तरफ से ना ही कोई उपस्थित हुए और ना ही नोटिस का कोई जवाब दिया गया। इस संबंध में विभिन्न कोटी के कामगारी, शिक्षकों के हितों के लिए आठ स्कूलों व एक प्रतिष्ठान के खिलाफ मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है।

इन स्कूलों के खिलाफ की गयी कार्रवाई 
एमएस पब्लिक स्कूल, को-ऑपरेटिव कॉलोनी, बोकारो, क्रिसेंट पब्लिक स्कूल, चास, क्रिसेंट पब्लिक स्कूल, सेक्टर 6, सरदार पटेल पब्लिक स्कूल, सेक्टर 9, वाईएमसीए इंटरनेशनल एकेडमी, सिवनडीह, व्यू पोवाइंट हाई स्कूल, रामनगर कॉलोनी चास, श्रीअयप्पा पब्लिक स्कूल, सेक्टर 5, ग्लैक्सी पब्लिक स्कूल, तेलीडीह चास, एसआर इंटरप्राइजेज, बालीडीह,

मातृत्व लाभ अधिनियम के खिलाफ मुकदमा दायर 
मातृत्व लाभ अधिनियम व अधिनियम नियमावली के तहत एसआर इंटरप्राइजेज, बालीडीह का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के बाद इन्हें नोटिस दी गयी थी। लेकिन प्रबंधक के द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही कोई व्यक्ति उपस्थित हुए। इस संबंध में प्रतिष्ठान में कार्यरत महिला कर्मचारियों के हितों के लिए मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय, बोकारो में अधिनियम उल्लंघन के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। इतना ही नहीं कार्यरत कर्मचारियों के हितो व मजदूरी भुगतान व न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत भी मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय समान पारिश्रमिक अधिनियम के तहत मुकदमा दायर किया गया है।

संवेदकों के खिलाफ कार्रवाई 
सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि न्यूनतम मजदूरी भुगतान व बोनस भुगतान अधिनियम अनुपालन नहीं किये जाने पर टीआईपीएस ललपनिया एडं इंडियन एक्सप्लोसिव गोमिया के संवेदकों पर मुकदमा दायर करने की कार्रवाई अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय तेनुघाट में किया गया। इसके अलावा एमडी गुलाब हुसैन एम/एस बेलाल इंटरप्राइजेज, इएल गोमिया, एमडी रियाज अंसारी टीटीपीएस लालपनिया एम/एस ट्रैसियल कंसट्रक्शन, एमडी जमाल वारशी एम/एस वारशी इंटरप्राइजेज टीटीपीएस लालपनिया, एमडी मिराज अंसारी एम/एस शक्ति इंटरप्राइजेज, टीटीपीएस ललपनिया, श्री ज्ञानदीप कुमार, टीटीपीएस ललपनिया एम/एस ज्ञान इंटरप्राइजेज, श्री शिव कुमार सिंह, एलजी गोमिया, एम/एस किंग एसकोर्ट श्री सूरज लाल सिंह, टीटीपीएस ललपनिया एम/एस सूरज लाल सिंह, एमडी ख्वाजा जहां खां एम/एस टीटीपीएस ललपनिया, मगध इंजीनियरिंग वकर्स, श्री महेश साव टीटीपीएस लालपनिया एम/एस कंस्ट्रक्शन व श्रीराम दुलाल साहू एम/एस एसके इंटरप्राइजेज टीटीपीएस लालपनिया के खिलाफ कार्रवाई की गयी।

अधिनियम का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई
सहायक श्रमायुक्त सह श्रमाधीक्षक प्रवीण कुमार ने कहा कि
जो भी प्रतिष्ठान, संस्थान व संवेदक श्रम अधिनियम का उल्लंघन करेगा। उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्रम विभाग श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए मुकदमा भी दायर करेगा। 23 प्रतिष्ठानों व संस्थानों के खिलाफ मुकदता दायर किया गया है।

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